नवेगांव के जंगल में प्रेमी के सामने किया युवती से रेप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कुही पुलिस स्टेशन अंतर्गत नवेगांव ईसापुर के जंगल में एक 19 वर्षीय युवती से उसके प्रेमी के सामने एक युवक ने दुष्कर्म किया। । पीड़िता की शिकायत पर कुही पुलिस ने पांच युवकों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद इसकी शिकायत पीड़िता ने 21 मार्च को पुलिस स्टेशन कोतवाली नागपुर शहर में दर्ज कराई। चूंकि घटनास्थल कुही पुलिस स्टेशन अंतर्गत था, शिकायत कुही पुलिस को देने के बाद कुही पुलिस ने कुही शहर के पांच युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के नाम आकाश गुलाबराव लेंडे (26), सुनील उर्फ सुमित यशवंत गवली (27), सूरज बंडू मने (22), चंद्रशेखर रवींद्र कढ़व (19), पंकज विलास कुथे (32), सभी कुही निवासी हैं।
परेड में आरोपियों को पहचान लूंगी : पीड़िता
शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि, यह पांचों युवक मेरे लिए अनजान थे, लेकिन जब भी मेरे सामने इन युवकों को लाया जाएगा तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। यह जानकारी पीड़िता युवती ने नागपुर शहर पुलिस को दी है। प्रकरण में कुही पुलिस ने रविवार की दोपहर शिकायत मिलते ही जांच करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (ड), 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच नागपुर पुलिस अधीक्षक व उप-विभागीय पुलिस अधिकारी पूर्णिमा तावरे के मार्गदर्शन में कुही के पुलिस निरीक्षक पंजाबराव परघणे और एपीआई घुटके कर रहे हैं।
पीछा करते हुए जंगल में पहुंचे आरोपी
पीड़ित युवती ने शिकायत में बताया है कि, घटना के दिन वह नागपुर से अपने प्रेमी मित्र मिथुन राजहंस चिमनकर, कुही निवासी से मिलने मंगलवार को कुही आई थी। दोनों कुही से दक्षिण दिशा में तीन से चार किमी की दूर नवेगांव ईसापुर के जंगल क्षेत्र में घूम रहे थे। इस दौरान 18 से 23 वर्ष की आयु के युवक उनका पीछा करते हुए जंगल में पहंुचे। वहां आरोपी दोनों को जंगल में भीतर ले गए। वहां इन युवकों ने प्रेमी मित्र मिथुन पीटा और उनमें से एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।