दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा

Accused of rape, sentenced to last breath
दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग अपने भाई और बहनों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते नाबालिग घर के पीछे गई थी, जिसे आरोपी ने जबरन उठाकर बाथरूम में ले गया और उसके साथ दुराचार किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी को इस कृत्य का दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश उईके ने बताया कि 16 जनवरी 2019 की शाम लगभग 5.30 बजे नाबालिग खेलते-खेलते घर के पीछे चली गई थी। वहां मौजूद धर्मेन्द्र ने बच्ची को जबरन उठाकर बाथरूम में ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। पीडि़ता ने आरोपी के डर से परिजनों को नहीं बताया। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर कई बार बच्ची से दुराचार किया। 12 अप्रैल को पुन: आरोपी धर्मेन्द्र ने बच्ची से दुराचार किया। तब पीडि़ता ने अपनी मां और पिता को दुराचार की जानकारी दी। पीडि़ता को साथ लेकर परिजन थाने पहुंचे थे। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी धर्मेन्द्र को दोषी करार देते हुए धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 506(2) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 376 ए,बी में आजीवन कारावास जो कि शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा।

Created On :   1 Feb 2020 11:18 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story