पुणे बम धमाका मामले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। किसी भी अदालत से राहत न मिलने के बाद पुणे के जंगली महराज रोड में हुए बम धमाके मामले के मुख्य आरोपी असलम संब्बीर शेख ने गुरुवार को मुंबई की मकोका कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने शेख की जमानत को रद्द किया था। अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि जमानत पर रिहा किए जाने के बाद शेख के खिलाफ कई दूसरे आपराधिक मामले दर्ज किए गए है। इसलिए उसे धमाके के मामले में दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए। न्यायमूर्ति अजय गड़करी ने अभियोजन पक्ष के इस आग्रह के बाद शेख की जमानत को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शेख ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी शेख को राहत नहीं दी। इसलिए उसने हाईकोर्ट के आदेश के तहत गुरुवार को मकोका कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
तस्करी के इरादे से लाया था हाथी दांत व बाघ,तेदुए व मगर की खाल
उधर ठाणे पुलिस ने एक शख्स को बाघ,तेदुए व मगर की खाल तथा हाथी के दांत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम समीर जाधव है। दरअसल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जंगली जानवरों के खाल की तस्करी के लिए ठाणे इलाके में आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों की मदद से आरोपी जाधव को पकड़ने के लिए जाल बीछाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई ठाणे पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस ने जाधव के पास से तेदुए,बाघ व मगर की खाल के अलावा हाथी के दो दांत बरामद किए है। इस तरह से पुलिस ने आरोपी के पास 45 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ठाणे के कूपरवाडी पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
Created On :   16 May 2019 10:11 PM IST