युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, खामगांव. घर के सामने खडे रहकर गलत इशारे कर नाबालिका के साथ छेड़खानी करने वाले एक २० वर्षीय युवक को जिला न्यायालय ने दो साल की सजा एवं दो हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। खामगांव यहां के दूसरो तदर्थ सत्र न्यायाधीश पी.पी. कुलकर्णी ने बुधवार को यह महत्व पूर्ण फैसला सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवाजी नगर पुलिस थाने के हद में आनेवाले एक इलाके में रहने वाले नाबालिग युवती के घर के सामने आकर उसे गलत इशारे कर उसके साथ छेड़खनी की। उसी तरह यह युवक घटना के पंधरा दिन पहले ऐसा हमेशा करता था, इस मामले में पिड़िता की मां ने युवक को समजाने का प्रयास किया था। लेकिन उस युवक के बरर्ताव में कुछ फरक नहीं गिरा, घटना के दिन मतलब दि १४ अप्रैल २०१७ को हमेशा की तहत मो मोहसीन शे माजीद उर्फ भुर्या (२०) ने युवती के घर के सामने आकर गलत इशारे किए।
घटना की शिकायत युवती के मां ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई, शिकायत पर से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३५४ क, ड, ५०६ तथा पोक्सो कानुन धारा १२ तहत अपराध दर्ज किया। दोषारोपपत्र खामगावं यहांके जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई के समय दूसरे तदर्थ सत्र न्यायाधीश पी पी कुलकर्णी ने फैसला सुनाते आरोपी को भादवी धारा ३५४ ड में दो साल की सजा एवं दो हजार रूपए जुमाने की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार पक्ष की बाजू जिला सरकारी वकील वसंत भटकर ने रखी।
Created On :   10 Feb 2023 6:41 PM IST