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सहायक आयुक्त का कारनामा : खुद को बचाने दूसरे पर मढ़ दिया आरोप
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा में अपात्र सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी नियुक्ति प्रकरण सामने आने पर सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त ने वरिष्ठ लिपिक को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वधि समिति सभापति एड. धर्मपाल मेश्राम ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए सहायक आयुक्त महेश धामेचा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अधीनस्थ कर्मचारी को नोटिस जारी कर अपने-आप को बचाने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। विभाग में किसी भी अनियमितता के लिए विभाग प्रमुख की जवाबदेही तय कर उसे निलंबित करने की पत्र परिषद में मांग की।
सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से बढ़ाया गया कार्यकाल
मेश्राम ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी की पोल खोलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग सहायक आयुक्त ने वरिष्ठ लिपिक सुरेश शिवनकर को नोटिस जारी किया। सुपर सिक्योरिटी सर्विसेस और मेसर्स किशाेर सिक्योरिटी एजेंसी के लाइसेंस की मियाद 28 जुलाई 2020 को समाप्त हो गई। इससे एक दिन पहले सहायक आयुक्त धामेचा के हस्ताक्षर से दोनों एजेंसियों को एक वर्ष कार्यकाल बढ़ाकर कार्यादेश जारी किया गया। इस प्रकरण में वरिष्ठ लिपिक शिवनकर पर वरिष्ठों को गुमराह कर फाइल पेश करने का दोष मढ़कर 24 घंटे में जवाब तलब किया गया। एड. मेश्राम ने कहा कि कोई लिपिक वरिष्ठों की मर्जी के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी नियुक्ति में धांधली की जिम्मेदारी से बचने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी पर आरोप मढ़ा गया गया है।
दोनों एजेंसियों की सेवा पर रोक
कटघरे में खड़ी दोनों सिक्योरिटी गार्ड एजेंसियों की सेवा पर रोक लगा दी गई है। सेवा दे रही अन्य दो एजेंसियों में काम का बंटवारा कर दिए जाने की मेश्राम ने जानकारी दी।
काले कारनामे और भी हैं
मेश्राम ने कहा कि धामेचा का यह कोई पहला काला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी अनेक मामलों में संलिप्तता रही है। संदीप जाधव के स्थायी समिति सभापति कार्यकाल में स्टेशनरी घोटाला हुआ था। 25 लाख 96 हजार रुपए की स्टेशनरी खरीदी का बिल स्थायी समिति के बिना मंजूरी लिए भुगतान किया गया। गुरुकृपा स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स, मेसर्स पी एंड जी सेल्स कार्पोरेशन, सुदर्शन पेपर कैनवासिंग वर्क्स को बिल भुगतान किए गए। नियम को ताक पर रखकर इमारत का निर्माण कार्य करने के बावजूद उसे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया गया। लक्ष्मीकांत मुरारकर की शिकायत पर 12 दिसंबर 2016 में लकड़गंज पुलिस थाने में भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज है।
Created On :   22 Jan 2021 6:21 PM IST