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नीरव मोदी के अवैध बंगले पर कार्रवाई न होने से नाराज हाईकोर्ट ने दिए जांच के संकेत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में फरार आरोपी नीरव मोदी सहित अन्य लोगों के अनाधिकृत बगलों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने जांच के संकेत दिए है। हाईकोर्ट ने कहा वे राजस्व विभाग के सचिव अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जांच को सौपेंगे। मोदी का यह बंगला अलीबाग के समुद्री किनारे पर बनाया गया है।
मामले को लेकर रायगढ़ कलेक्टर व एसडीओ की कार्रवाई व जवाब से असंतुष्ट जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि हमे अपेक्षा थी कि अदालत के पिछले आदेश के तहत जिलाधिकारी मामले में प्रभावी कदम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहां तक बात बगले को जब्त व सील करने को लेकर सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की है तो उसके अलग कारण हैं।
इससे पहले रायगढ के जिलाधिकारी ने मामले को लेकर हलफनामा दायर किया। जिसमें कहा गया है कि मोदी का बंगला 1986 के पहले बना था। इस बंगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही बंगले के रिकार्ड तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा अलीबाग के एसडीओ ने भी इस मामले में आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी के हलफनामे से असंतुष्ट बेंच ने कहा कि हमे अपेक्षा थी कि जिलाधिकारी एसडीओ के आदेश पर दोबारा गौर करके निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने एेसा नहीं किया। इसलिए अब इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ राजस्व विभाग के सचिव को पूरे मामले की जांच को लेकर गुरुवार को आदेश जारी करेंगे।
बेंच के सामने रायगढ निवासी सुरेंद्र धवले की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि अलीबाग के हाई व लो टाइड क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी अवैध बगलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि बगलों का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है। याचिका के मुताबिक कोस्टल रेग्युलेशन जोन के क्षेत्र में 175 अवैध बंगले बनाए गए हैं। जो अलीबाग के विभिन्न गांवों में स्थिति है। याचिका में दावा किया गया है कि बगले मुंबई के धानढ्य लोगों के अलावा फिल्म अभिनेताओं व वकीलों के हैं। इनमें से एक बगला कारोबारी नीरव मोदी का भी है।
Created On :   14 Aug 2018 2:55 PM GMT