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निजी एम्बुलेंस ने निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला तो होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, गोंदिया. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) द्वारा गोंदिया जिले के निजी एम्बुलेंस का किराया दर निश्चित किया गया है। सभी निजी एम्बुलेंसधारकों को किराया दर पत्रक हमेशा अपने साथ रखने एवं अस्पताल प्रशासन को यह दर पत्रक अपने अस्पताल के दर्शनीय स्थल पर लगाने के निर्देश गोंदिया के उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे ने दिए है। उन्होंने कहा है कि निजी एम्बुलेंस की सेवा का लाभ लेने वाले मरीजों के रिश्तेदार निश्चित की गई दरों से ही एम्बुलेंस का किराया अदा करें। उसी प्रकार निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर संबंधित एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ आरटीओ में शिकायत करने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी एम्बुलेंस के लिए निर्धारित दर के अनुसार गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र में 25 किमी तक मारुति 800, टाटा सुमो के लिए 950 रुपए, विंगर 1500 रुपए, टेंपो ट्रैवलर 2200 रुपए एवं करडीक बीएलएस के लिए 4500 रुपए दर तय की गई है। यह दरें ईंधन सहित है। एम्बुलेंस में यदि एसी की सुविधा हो, तो निश्चित दर से 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी मान्य होगी। गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अथवा इसके बाहर 25 किमी के बाद मारुति वाहन 15 रुपए, टाटा सूमो-ईको 16 रुपए, विंगर 22 रुपए, टेंपो ट्रैवलर 29 रुपए दर से किराया वसूल कर सकेंगे। एक माह का 2 हजार किमी. तक का किराया मारुति के लिए 47 हजार रुपए, टाटा सूमो-ईको वाहन के लिए 49 हजार 500 रुपए, विंगर के लिए 59 हजार रुपए, टेंपो ट्रैवलर के लिए 64 हजार रुपए एवं करडीक बीएलएस के लिए 75 हजार रुपए तय किया गया है। यह दर ईंधन के साथ लागू हंै। एम्बुलंेस में यदि वातानुकूलित यंत्र लगा होगा, तो तय किराए के अलावा 10 प्रतिशत अधिक 2 हजार किमी तक वसूल किया जा सकेगा एवं इसके बाद हर किमी प्रति किलो मीटर 10 रुपए रहेगी। यह जानकारी आरटीओ की ओर से दी गई है।
Created On :   18 Dec 2022 8:20 PM IST