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Gondia News: खाद बिक्री के स्टॉक और रिकॉर्ड में अंतर 3 कृषि केंद्रों के लाइसेंस रद्द, 6 के निलंबित

- 5 मीट्रिक टन से लेकर 60 मीट्रिक टन तक अलग-अलग रिकॉर्ड मिला
- ई-पॉश मशीन, पंजीयन का नवीनीकरण भी नहीं
- कृषि विभाग ने की कार्रवाई
Gondia News जिले में खरीफ सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता एवं बिक्री के साथ ही उनकी गुणवत्ता की जांच कर नियंत्रण के लिए 8 निरीक्षकों एवं एक उड़नदस्ते के माध्यम से 2 अगस्त 2025 से लगातार कृषि केंद्रों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान खाद की बिक्री स्टॉक और रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने पर संबंधित कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की जा रही है।
इसी तरह 6 कृषि केंद्र संचालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 3 कृषि केंद्र संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इनमें गोंदिया तहसील के 2, गोरेगांव के 2, तिरोड़ा का 1 एवं सालेकसा तहसील के 4 कृषि केंद्र संचालकों का समावेश है। यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नीलेश कानवडे ने दी है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य से किसानों को एमआरपी प्रकाशित मूल्य पर खाद उपलब्ध होने के साथ ही अनावश्यक सामग्री की लिकिंग से बचाना है। जांच के दौरान ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री अनिवार्य होने के बावजूद ई-पॉश मशीन पर दर्शाया गया भंडारण एवं प्रत्यक्ष भंडारण में अनेक स्थानों पर 5 मीट्रिक टन से लेकर 60 मीट्रिक टन तक अंतर नजर आया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, पंजीयन प्रमाणपत्र का निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न करने, स्टॉक की जानकारी एवं दर पत्रक दर्शनीय स्थान पर न लगाने, स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर न रखने, रजिस्टर पर दर्ज स्टॉक और प्रत्यक्ष में हाजिर स्टॉक का आपस में न मिलना जैसे कारणों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सुनवाई के बाद 6 कृषि केंद्र संचालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 3 कृषि केंद्र संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। साथ ही कृषि केंद्र संचालकों द्वारा बीज, रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने एवं अवैध भंडारण रखने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
शिकायत दर्ज करा सकते हैं : जिले में यूरिया, डीएपी तथा 20, 20, 0, 13 खाद की निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बिक्री करने एवं लिकिंग किए जाने पर किसान कृषि विभाग के मोबाइल क्र. 7499251343 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। साथ ही कृषि अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण) एवं तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय मंे लिखित शिकायत भी कर सकते है। उनकी शिकायत पर तत्काल बीज कानून 1966, बीज कानून 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983, खाद नियंत्रण आदेश 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशक कानून 1968 एवं कीटकनाशक नियम 1971 के तहत संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को खाद की खरीदी करते समय अपना आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए। खरीदी किए गए बैग की संख्या एवं ई-पॉश पर दर्ज की गई संख्या की जांच करनी चाहिए। साथ ही पक्के बिल एवं ई-पॉश की स्लिप लेकर ही दुकान से बाहर निकलना चाहिए।
Created On :   22 Aug 2025 4:56 PM IST