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एक्ट्रेस जायरा छेड़छाड़ मामला, 1 सितंबर को मुकदमा चलाने पर होगा फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री जायरा वसीम के साथ छेड़छाड के मामले में मंगलवार को दिंडोशी कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर बहस हुई। जायरा के साथ 10 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई आ रहे विमान में छेड़छाड हुई थी। इसके बाद उन्होंने इस घटना का वीडियो वायरल किया था। इस मामले में सहार पुलिस ने इसी विमान में यात्रा कर रहे विकास सचदेवा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व पास्को कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने प्रकरण को लेकर आरोपपत्र दायर कर दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश के सामने आरोपी सचदेवा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरमिंदर आनंद ने कहा कि मेरे मुवक्किल का पीडिता (जायरा वसीम) को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था।
इसके अलावा अभिनेत्री ने अपनी नाबालिग उम्र को साबित करने के लिए आधारकार्ड दिया है। आधार को उम्र से जुड़ा सबूत नहीं माना जा सकता है। पीड़िता ने जांच के दौरान पुलिस को बिल्कुल सहयोग नहीं दिया है। इसके साथ ही उसने मैजिस्ट्रेट के सामने गवाह के रुप में अपना बयान भी नहीं दर्ज कराया है। इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर कोई मामला नहीं बनाता है। पीडिता ने पुलिस को अपना जन्म प्रमाणपत्र तक नहीं दिया है अपनी उम्र को लेकर उसने आधारकार्ड दिया है। जिसे उम्र का प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता है।
वहीं पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी ने गलत इरादे से पीड़िता को छुआ था। इसलिए आरोपी के खिलाफ पास्को कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि वे अपना फैसला एक सितंबर को सुनाएगे। गौरतलब है कि आरोपी फिलहाल जमानत पर है।
Created On :   28 Aug 2018 4:48 PM GMT