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सोशल मीडिया में आलोचना के बाद हटाया गया आदित्य का गुजराती पोस्टर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चुनावी मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे का पहला दांव ही उल्टा पड़ गया। वरली इलाके में लगे आदित्य के पोस्टर पर गुजराती भाषा में लिखा केम छो वरली (आप वरली के लोग कैसे हैं) कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचनाओं के चलते आदित्य का यह पोस्टर हटा लिया गया। दरअसल वरली इलाके में आदित्य की तस्वीर के साथ गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं में पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन मराठी माणुस और कट्टर हिंदूवाद की राजनीति करने वाली शिवसेना के गुजराती और उर्दू में लगाए गए पोस्टर कई लोगों को रास नहीं आए। सोशल मीडिया पर जूनियर ठाकरे के इस कदम पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कई लोगों ने पूछा कि क्या वोटों के लिए शिवसेना मराठी माणुस को भूल गई।
वरली में गुजराती, कन्नड, उर्दु में लगाए गए थे पोस्टर
सोशल मीडिया पर खासकर गुजराती में लिखा पोस्टर वायरल हो गया और लोग आदित्य और शिवसेना पर कटाक्ष करने लगे। उन्हें याद दिलाया जाने लगा कि किस तरह पार्टी उद्योग धंधों के गुजरात जाने पर सवाल उठाती रही है। इसके बाद पोस्टर हटा लिए गए। वहीं मामले में अब शिवसेना की ओर से सफाई दी जा रही है कि पोस्टर पार्टी की ओर से नहीं लगाए गए थे बल्कि आदित्य के चाहने वालों ने इसे लगाया था। बता दें कि तीन पीढ़ियों से राजनीति कर रहे ठाकरे परिवार के आदित्य पहले शख्स हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।