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निजी बसों की पार्किंग शहर के बाहर होगी, ट्रैफिक समस्या से निपटने प्रशासन की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में निजी बसों की अवैध पार्किंग से होने वाली ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए विभागीय आयुक्त ने हाईकोर्ट के सामने सुझाव रखा है। आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि वे निजी बसों का बस स्टैंड शहर की सीमा के बाहर बनाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रैफिक विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह विचार किया गया है। नागपुर शहर में बढ़ रही किशोर बाइक राइडरों की संख्या से बाइक हादसे खूब हो रहे हैं। इस पर यह जनहित याचिका कोर्ट में चल रही है।
इसी याचिका में शहर में ट्रैफिक से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे बसों की अवैध पार्किंग, सड़कों पर मवेशियों के बैठने से ट्रैफिक जाम का मुद्दा भी याचिका में उठा है। मामले में डेयरी डेवलपमेंट विभाग ने कोर्ट को बताया कि आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान स्वरूप मनपा ने शहर में 569 कैटल शेड को अवैध घोषित किया है, जिसमें से अब तक 200 पर कार्रवाई की जा चुकी है। शेष कैटल शेड पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों से लिए हैं शपथपत्र
उल्लेखनीय है कि शहर में कुछ वर्षों पूर्व कोचिंग क्लास जाते समय एक 15 वर्षीय बालक के हाथों हादसा हो गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। बालक के खिलाफ मुकदमा दायर होने पर उसके पालकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। किशोर वर्ग द्वारा चलाए जा रहे ज्यादा सीसी के वाहनों से शहर में दिनोंदिन ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने स्वयं जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में हुई सुनवाई में मनपा ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके निर्देश पर शहर के निजी कोचिंग क्लास संचालकों ने अपने 7 हजार 321 विद्यार्थियों के अभिभावकों से शपथपत्र लिया है कि किशोर वर्ग को दिए जा रहे वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं के जिम्मेदार पालक होंगे। मामले में एड. श्रीरंग भंडारकर न्यायालयीन मित्र की भूमिका में है।
Created On :   26 July 2018 5:38 PM IST