उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को दी गई समझाइश

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
सिवनी उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को दी गई समझाइश

डिजिटल डेस्क,सिवनी। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) अंतर्गत सोमवार को जिला स्तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा विकासखंड धनौरा एवं घंसौर में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन करने पर कुल 35 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 4640 रूपए जुर्माना वसूला गया तथा तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने एवं तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में समझाइश दी गई।

जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा विकासखंड घंसौर एवं धनौरा में तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड परिसर, बैंक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में गुटखा खाकर थूकने वाले, तंबाकू.बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगो पर कार्रवाई की गई तथा चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानदारों को समझाइश दी गई। जिला नोडल अधिकारी शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी।जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल में तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी शांति डहरवाल, एएनएम कुसुम चंद्रवंशी के अतिरिक्त विकासखंड धनौरा से बीईई टीएल उइके, सहा उपनिरीक्षक लमन सिंह पंद्रे, केआर सल्लाम, थाना प्रभारी ईश्वरी पटले का विशेष सहयोग रहा। विकासखंड घंसौर से प्रभारी बीपीएम अवधेश गोस्वामी, सहा उपनिरीक्षक रजनीकांत दुबे, सुशील सेलाम एवं सेवक पटले के द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई।
 

Created On :   14 March 2023 9:35 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story