परमबीर सिंह जांच समिति के सामने नहीं हो रहे पेश

Again Fined: Parambir Singh is not appearing on inquiry committee
परमबीर सिंह जांच समिति के सामने नहीं हो रहे पेश
फिर लगा जुर्माना परमबीर सिंह जांच समिति के सामने नहीं हो रहे पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बांबे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति के यू चांदिवाल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम सिंह को तीन सप्ताह के भीतर कोविड से लड़ाई के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है।                     

यह पहला मौका नहीं है जब सिंह पर कमेटी की ओर से जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले कमेटी ने 22 जून 2021 को सिंह पर कमेटी की ओर से जारी समन के बावजूद जिरह के लिए हाजिर न होने के लिए पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। कमेटी ने अब अपनी अगली सुनवाई 25 अगस्त 2021 को रखी है। इससे पहले कमेटी ने कहा कि वह तभी इस मामले की सुनवाई को टालेगी जब सिंह जर्माने की रकम को भरेंगे। सिंह ने कमेटी को पत्र भेज कर सुनवाई टालने के लिए कहा था। 

गौरतलब है कि सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया था कि उन्हें सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे (अब बर्खास्त) से पता चला है कि गृहमंत्री ने वाझे को मुंबई के रेस्टोरेंट व बार मालिकों से हर माह सौ करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इन आरोपों की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति चांदिवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हैं।

बीते पांच जुलाई 2021 को सिंह के वकील संजय जैन ने कमेटी के सामने दावा किया था कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौपी है। इस लिहाज से अब कमेटी से इस मामले की जांच अपेक्षित नहीं है। किंतु कमेटी ने सिंह के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया था। पूर्व न्यायमूर्ति चांदिवाल ने अपने आदेश में कहा था कि कमेटी के गठन के उद्देश्य को न्यायपालिका नहीं पूरा कर सकती है।

इस बीच 6 अगस्त 2021 को सिंह की ओर से कमेटी के सामने एक और आवेदन दायर किया गया। जिसमे उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से उनके खिलाफ शुरु की गई समन की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसलिए कमेटी अपनी सुनवाई को स्थगित कर दे। देशमुख की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता अनिता कैस्टलिनों ने सुनवाई स्थगित करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिंह ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसकी प्रति उन्हें नहीं दी गई है। 

जांच कमेटी के लिए इस मामले की सुनवाई के लिए 6 माह की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा अभी तक कमेटी के कामकाज पर किसी ने कोई रोक नहीं लगाई हैं। इसलिए मामले की सुनवाई को न टाला जाए। इस पर सिंह के वकील जैन ने कहा कि हाईकोर्ट में सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद सिंह को आखिरी मौका देते हुए मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।  
 

Created On :   19 Aug 2021 7:09 PM IST

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