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सनबर्न में शामिल होने वाले नाबालिगों को न मिले शराब, सुनिश्चित करे सरकार : HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कौन से ऐसे प्रस्तावित कदम उठाएगी, जिससे पुणे में आयोजित होने वाले संगीत के उत्सव सनबर्न में आने वाले नाबालिग बच्चों को शराब न परोसी जाए। जस्टिस शांतनु केमकर व जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने पुणे निवासी रतन लूथा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में मांग की गई है कि सनबर्न के आयोजकों को शराब के लाइसेंस न जारी किए जाए। क्योंकि सनबर्न में काफी संख्या में स्कूल जानेवाले नाबालिग बच्चे भी शामिल होंगे, इसलिए आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान शराब परोसने की अनुमति न दी जाए।
एक लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद
सनबर्न का आयोजन आगामी 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच किया जाना है। कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के आने की अपेक्षा है। याचिका पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि सरकार सनबर्न के आयोजकों से लिखित रुप से अंडरटेकिंग ले की वे सरकार को सभी जरुरी करों का भुगतान करेगे। याचिका में कहा गया है कि जब सनबर्न का आयोजन गोवा में होता था तो उस दौरान नाबालिगों को शराब और ड्रग्स उपलब्ध कराने की कई खबरे आई थीं। सुनवाई के दौरान आयोजकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि हमने कार्यक्रम के काफी टिकट बेच दिए है। कई कलाकारों की बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में कार्यक्रम को रोकना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आयोजक सुनिश्चित करेगे कि किसी भी कानून का उल्लंघन न हो।
हाथ में बांधने के लिए जारी होंगे बैंड
सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि आयोजकों ने आश्वस्त किया है कि वे कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभिन्न उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग रंग के हाथ में बांधने के लिए बैंड जारी करेगे। शराब के काउंटर को स्टेज से काफी दूर लगाया जाएगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि जो गोवा में हुआ वह यहां पर न हो। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। और सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
Created On :   19 Dec 2017 12:10 AM IST