अनिल देशमुख को मिली नागपुर जाने की अनुमति, हाजरी लगाने आना होगा मुंबई

Anil Deshmukh gets permission to go to Nagpur, will have to come to Mumbai to mark attendance
अनिल देशमुख को मिली नागपुर जाने की अनुमति, हाजरी लगाने आना होगा मुंबई
कोर्ट अनिल देशमुख को मिली नागपुर जाने की अनुमति, हाजरी लगाने आना होगा मुंबई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने मनीलांडरिंग व भ्रष्टचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को चार सप्ताह तक के लिए नागपुर जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस बीच उन्हें जांच एजेंसियों के सामने हाजरी लगाने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। दरसअल बांबे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत देते समय शर्त लगाई थी कि वे अदालत की अनुमति के बिना मुंबई के बाहर नहीं जा सकते है। इस शर्त के मद्देनजर देशमुख ने नागपुर जाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। देशमुख ने पिछले सप्ताह नागपुर जाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। सोमवार को न्यायाधीश के सामने इस आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि यात्रा करना उनके मुवक्किल (देशमुख) का मौलिक अधिकार है। मेरे मुवक्किल अपने निर्वाचन क्षेत्र व वहां के मतदाताओं की बातों को सुनने के लिए नागपुर जाना चाहते है। आवेदन में देशमुख ने कहा है कि वे काटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इसलिए वे वहां के मतदाताओं व स्थानिय लोगों से मिलना चाहते है। इसके अलावा वे अपने परिवार से जुड़े सदस्यों से भी मुलाकात करना चाहते है। लिहाजा उन्हें नागपुर जाने की अनुमति दी जाए। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने देशमुख के नागपुर जाने की अनुमति से जुड़े आवेदन को मंजूर कर लिया मनी लांडरिग व भ्रष्टाचार से जुड़े दोनों मामलों में देशमुख को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 
 

Created On :   6 Feb 2023 9:08 PM IST

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