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जीएसटी चोरी के मामले में अरोरा की ओर से बहस हुई पूरी, शुक्रवार को डीजीजीआई की ओर से रखा जाएगा पक्ष
जगदीश अरोरा की जमानत अर्जी पर आज फिर होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सैनिटाइजर की टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार शराब कंपनी सोम डिस्टलरी के डायरेक्टर जगदीश अरोरा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जो कल शुक्रवार को भी जारी होगी। गुरुवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष जगदीश अरोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखीं। शुक्रवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की ओर से पक्ष रखा जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद बंद पड़ी सोम डिस्टलरीज में शराब की जगह सैनिटाइजर का उत्पादन करके 25 करोड़ रुपए का सैनिटाइजर बाजार में बेच दिया गया। उस पर लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी जमा न होने पर डीजीजीआई ने सर्च की कार्रवाई की। इस दौरान कंपनी के संचालक जगदीश अरोरा, उनके भाई अजय अरोरा सहित चार को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जमानत का लाभ पाने जगदीश अरोरा की ओर से यह अर्जी दायर की गई, वहीं कार्रवाई पर को चुनौती देकर एक रिट याचिका कंपनी की ओर से दायर की गई। इन दोनों ही मामलों पर हाईकोर्ट में एकसाथ सुनवाई हो रही है।
विधायक की शिकायत पर हुई कार्रवाई का पेश करो रिकॉर्ड
कटनी की एक राइस मिल के खिलाफ वहाँ के विधायक सौरभ सिंह की शिकायत पर की जा रही कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के निर्देश जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने वहाँ की कृषि उपज मण्डी समिति को दिए हैं। फूड फेयर ओवरसीज प्रा. लि. की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि विधायक की शिकायत पर मंडी समिति ने एकतरफा कार्रवाई की और उसका लाइसेन्स सस्पेण्ड कर दिया। अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   6 Aug 2020 1:57 PM IST