भीम आर्मी के कार्यक्रम पर रोक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Ban on Bhima Army program, case reached High Court
भीम आर्मी के कार्यक्रम पर रोक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
भीम आर्मी के कार्यक्रम पर रोक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद (रावण) की रेशिमबाग में होने वाली सभा की अनुमति नागपुर पुलिस ने नकार दी है। नागपुर पुलिस आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ भीम आर्मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी प्रदेश गृह मंत्रालय, नागपुर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और कोतवाली पुलिस निरीक्षक को नोटिस जारी कर 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 20 फरवरी तक पुलिस कोर्ट में उत्तर नहीं दायर करती है, तो कोर्ट बगैर पुलिस का पक्ष सुने भी अपना फैसला सुना सकता है। 

तब पहुंचे हाईकोर्ट : याचिकाकर्ता संगठन के अनुसार वे संवैधानिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। संगठन ने 22 फरवरी को शहर के रेशिमबाग मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जिसे आजाद संबोधित करने वाले हैं। इस आयोजन के लिए संगठन ने नागपुर सुधार प्रन्यास से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी ले रखा है, लेकिन नागपुर पुलिस आयुक्त ने संगठन के इस आयोजन की अनुमति नकार दी। कारण दिया कि इस आयोजन से शहर की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। ऐसे में संगठन ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.फिरदौस मिर्जा ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   19 Feb 2020 4:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story