जेल में कैदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक, जरूरत पड़ने पर ही कैदी बाहर भेजे जाएंगे

Ban on meeting with prisoners in jail till 31 March
जेल में कैदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक, जरूरत पड़ने पर ही कैदी बाहर भेजे जाएंगे
जेल में कैदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक, जरूरत पड़ने पर ही कैदी बाहर भेजे जाएंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना के चलते अब सेंट्रल जेल में बंद कैदियों व आरोपियों को न्यायालय में ले जाने के लिए आरोपी सेल के अधिकारी-कर्मचारियों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।  उन्हें अपने प्रकरण की सुनवाई के लिए जेल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल जेल में बंद कैदियों व  आरोपियों के मामले की सुनवाई वीडियाे कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जाने वाली है। यह निर्णय कोरोना के चलते लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। इसके लिए  न्यायालय ने सेंट्रल जेल के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। इस संबंध में  पुलिस आयुक्त ने जेल अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कई मुद्दों पर गहन मंथन किया।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होने पर आरोपी सेल के पुलिस जवानों को थोड़ी राहत मिली है। जेल प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह सब कुछ कोरोना के मद्देनजर किया जा रहा है। नागपुर की सेंट्रल जेल में बुधवार से कैदियों की मुलाकात पर 31 मार्च तक पाबंदी लगाने का आदेश दिया गया है। इस बात की पुष्टि जेल अधीक्षक अनूप कुमरे ने की। सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से उनके परिजनों की मुलाकात के लिए सुबह और शाम का  समय तय किया गया है। जेल में मुलाकात कक्ष में बने 7 काउंटर पर कैदी एक के बाद एक कर मुलाकात के लिए बुलाए जाते हैं। उनके नाम का पुकारा होने पर परिजन मुलाकात करने कक्ष में जाकर बातचीत करते हैं। यह मुलाकात अब 31 मार्च तक बंद रहेगी। 

चर्चा के बाद लिया निर्णय
शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बात को लेकर बुधवार को पुलिस आयुक्त डाॅ. भूषणकुमार उपाध्याय ने जेल अधीक्षक अनूप कुमरे के साथ चर्चा की। उसके बाद यह निर्णय लिया गया। कैदी या आरोपी को जेल से बाहर तभी भेजा जाएगा, जब कोई बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जैसे अगर वह अचानक बीमार हो जाता है और उसका उपचार जेल अस्पताल में नहीं हो सकता है। ऐसे में उसे जेल से मेडिकल अस्पताल में भेजा जाएगा। उसे जेल जाने वाले पुलिस जवानों के साथ संबंधित कैदी या आरोपी को भी जेल प्रशासन मास्क देने की सुविधा देगा। फिलहाल जेल में कैदियों के लिए मास्क की सुविधा नहीं की गई है। जेल में तैनात पुलिस जवानों को मास्क दिया गया है।

जरूरी होने पर ही कैदी बाहर भेजें
न्यायालय को कामकाज सुबह 9 से 1 बजे तक कर दिया गया है। कोरोना को लेकर सेंट्रल जेल के अंदर तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए जा हे हैं। अब जेल के बाहर कैदियों को नहीं भेजा जाएगा। उनके मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए किए जाने का िनर्णय लिया गया है। बहुत जरूरी होने पर ही कैदी या आरोपी को जेल से बाहर भेजा जाएगा। जेल के सुरक्षा रक्षकों को मास्क दे दिया गया है। कैदी को बाहर भेजते समय उसे भी मास्क देने का इंतजाम जेल प्रशासन करेगा। फिलहाल तो वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही उनके प्रकरण की सुनवाई की जाने वाली है। - अनूप कुमरे, अधीक्षक, सेंट्रल जेल, नागपुर
 

Created On :   19 March 2020 6:44 AM GMT

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