प्लास्टिक कंटेनर-ग्लास-कप व बर्तन के उत्पादन-इस्तेमाल पर रोक, दवा खरीद पर लागू नहीं होगी स्थगिती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में प्लास्टिक की परत वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने प्लास्टिक वाले उत्पादनों पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद राज्य में प्लास्टिक पाबंदी के नियमों में संशोधन किया गया है। इससे राज्य में प्लास्टिक कोटिंग और प्लास्टिक लैमिनेटेड पेपर अथवा एल्यूमीनियम आदि से निर्मित डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरा, कंटेनर आदि पर रोक होगी। प्लास्टिक का कचरा कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। प्लास्टिक पाबंदी के फैसले को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे।
फैसला लागू करने बनी समिति
इसके मद्देनजर राज्य में प्लास्टिक पाबंदी के फैसले को लागू करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति ने बीते 7 जुलाई की बैठक में महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्माकोल उत्पादन अधिसूचना 2018 में संशोधन करने का फैसला किया था। जिसके अनुसार सरकार ने 15 जुलाई को अधिसूचना जारी करक प्लास्टिक कोटेड और प्लास्टिक की परत वाले उत्पादनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य में फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक में कप, प्लेट, कटोरा आदि पर रोक लागू है। लेकिन बाजार में डिश, कंटेनर, ग्लास, कप आदि पेपर के नाम पर प्लास्टिक लेप अथवा प्लास्टिक लैमिनेशन करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मद्देनजर अपघटन के लिए घातक निकृष्ट दर्ज की प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक का कचरा काफी है। इस कचरे का अपघटन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हैं। यह कचरा जलाशयों और कचरा डिपो में फेंक दिया जाता है अथवा रीसाइक्लिंग संभव नहीं होने के चलते उसको रात में सीधे जला दिया जाता है।
दवा खरीद पर लागू नहीं होगी स्थगितीः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि दवाई खरीदी और चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी पर राज्य सरकार की ओर से जारी स्थगति का आदेश लागू नहीं होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के जिन विभागों के कामों को रोका गया है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का समावेश नहीं होगा। दवाइयां, सर्जिकल्स सामग्री, रसायन व चिकित्सा उपकरणों की खरीदी पर रोक नहीं रहेगी। इसके पहले सरकार ने विभिन्न विभागों के 1 अप्रैल 2021 से अभी तक जिला वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उप योजना और विशेष घटक आदि योजनाओं द्वारा मंजूर परंतु टेंडर न जारी होने वाले कामों को अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी, बारिश के मौसम में होने वाली बामारियों के मद्देनजर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी खरीदी पर रोक लागू नहीं होगी।
Created On :   26 July 2022 9:29 PM IST