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भीमा-कोरेगांव हिंसा : सुधा भारद्वाज और फरेरा की जमानत का विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज के खिलाफ अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून(युएपीए) के तहत मामला दर्ज करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। गुरुवार को अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा पई ने बांबे हाईकोर्ट में भारद्वाज की जमानत का विरोध करते हुए यह दावा किया।
अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने भारद्वाज की इस मामले में संलिप्तता को दर्शानेवाले वे पत्र व सीडीआर का ब्यौरा उन्होंने न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने पेश किया। जो पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उन्होंने कहा कि भारद्वाज इंडियन एसोसिएशन आफ पीप्लस लायर नामक संस्था की उपाध्यक्ष भी है। यह संस्था प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की समर्थक मानी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। इसलिए आरोपी भारद्वाज को जमानत न दी जाए। इस दौरान उन्होंने इसी मामले में आरोपी अरुणा फरेरा की जमानत का भी विरोध किया। शुक्रवार को भी हाईकोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई जारी रहेगी।
Created On :   3 Oct 2019 8:54 PM IST