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कंटेनमेंट क्षेत्र में बैरियर से टकराकर घायल हुए बाइक सवार की मौत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बरगी थाना क्षेत्र में आने वाले खिरका मोहल्ला में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद उस एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया था। बीती रात बाइक सवार दो युवकों को कुत्तों ने खदेड़ा जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर वहाँ लगे बैरियर से टकरा गयी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसकी इलाज के दौरान मेडिकल में मौत हो गयी। वहीं हादसे के बाद घायल को छोड़कर उसका साथी भाग गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार ग्राम कोहनी निवासी सरमन यादव ने थाने में सूचना देकर बताया कि बीती रात उसका भतीजा छोटू यादव उम्र 19 वर्ष बाइक लेकर किसी काम से गया था। उसके साथ एक दोस्त भी था।
वापस लौटते समय खिरका मोहल्ला के पास आवार कुत्तों ने उन्हें खदेड़ा जिसके बाद घबराहट में बाइक वहाँ लगाए गये बैरियर से टकरा गयी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में छोटू के सिर में चोट लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं बाइक सवार दूसरा युवक वहाँ से भाग गया था।
ग्रामीणों ने सूचना देकर 108 एम्बुलेंस बुलाई और घायल को इलाज के लिए बरगी अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ से उसे मेडिकल रिफर किया गया था। इलाज के दौरान सुबह 5 बजे के करीब घायल छोटू की मौत हो गयी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुँची ओर परिजनों के बयान दर्ज कर प्रकरण को जाँच में लिया है।
मिनी ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल - बरेला थाना क्षेत्र में रिछाई के पास बीती रात बाइक सवार दो युवकों को मिनी आयसर ट्रक के चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। सूत्रों के अनुसार सालीवाड़ा निवासी इंद्र कुमार ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने साथी नीरज सिंह के साथ बाइक से उसकी ससुराल जा रहे थे। रिछाई के पास पहुँचे तभी मंडला की ओर से आ रहे आयसर ट्रक क्रमांक एमपी 20 जीए 9362 के चालक ने तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों घायल हो गये और बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी। रिपोर्ट पर धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज कर चालक की तलाश की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।