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अमेरिकी नागरिक की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज
डिजिटल डेस्क,मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीजा से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने के चलते भारत से निकाले गए अमेरिकी नागरिक(यूएस) की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में अमेरिकी नागरिक जे.सदगुरुस्के ने भारत छोड़ने के संबंध में मई 2018 में जारी नोटिस को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यहीं उसने कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे भारत से अमेरिका जाने में खर्च हुए दो हजार अमेरिकी डालर का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और इमिग्रेशन से जुड़े अधिकारियों को कहा जाए कि वे मेरे भारत आने में अवरोध न पैदा करे। याचिका में दावा किया गया है कि उसका पक्ष सुने बगैर हुए अधिकारियों ने उसे भारत से निकाल दिया है। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कई बार वीजा से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया है। जिसका याचिका में खुलासा भी नहीं किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता भारत में पर्यटन वीजा पर आया था लेकिन उसने वीजा में निर्धारित अवधि से अधिक वक्त यहां पर बीताया है। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के समर्थन में उतरा बांबे हाईकोर्ट के वकीलों का संगठन
बांबे हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन एडोवोकेट एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया (एएडबल्यूआई) अब मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरमानी के समर्थन में आगे आया है। मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी के तबादले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की ओर से लिए गए निर्णय के बारे में चर्चा करने हेतु एएडबल्यूआई ने 17 सितंबर को एक विशेष आम सभा बुलाई है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि तबादले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए निर्णय की निंदा की जाए या नहीं। इस बैठक के बारे में अधिवक्ता उदय वारुंजकर ने बताया कि बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट भेजने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी मद्रास हाईकोर्ट जाने से पहले बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति थी। यहां पर उन्होंने वकालत भी की थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी का मेघालय हाईकोर्ट में तबादला किया था। यहीं नहीं मुख्य न्यायाधीश ताहिलरमानी की ओर से तबादले के निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने के संबंध में दिए गए निवेदन को भी खारिज कर दिया था। इस परिस्थिति को देखते हुए एएडबल्यूआई ने 17 सितंबर को एक बैठक रखी है।
Created On :   14 Sept 2019 7:09 PM IST