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दोनों डोज लेनेवालों को मिलेगी संपत्ति कर में छूट

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। संपत्ति टैक्स और अन्य टैक्स का एकसाथ भुगतान करने वालों को शत-प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। साथ ही 10 से 31 जनवरी 2022 तक सरकारी छुट्टी के दिन भी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। यह ब्याज की छूट केवल कोरोना वैक्सीन के दाेनों डोज लेने वाले नागरिकों को ही दी जाएगी। ऐसा ऐलान मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि बकाया की वसूली करने के लिए टीम का गठन करने के निर्देश दिए। मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल की अध्यक्षता में हाल ही में चंद्रपुर शहर मनपा के तीनों जाेन के टैक्स टीमों की बैठक लेकर आवश्यक सूचनाएं दी गई। इस बैठक में उपायुक्त अशोक गराटे, सहायक आयुक्त विद्या पाटील समेत प्रभारी जोन सहायक आैर टैक्स टीम के कर्मचारी उपस्थित थे। कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2020 से समय-समय पर लॉकडाउन किया गया। इस अवधि के दौरान व्यापार और व्यवसाय बंद होने के कारण, श्रमिक वर्ग आर्थिक कठिनाइयों के कारण बकाया का भुगतान नहीं करा सके। ऐसे नागरिकों को राहत देने के लिए संपत्ति टैक्स पर ब्याज को माफ करने की घोषणा मनपा आयुक्त ने की। जिन नागरिकों ने बकाया भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ जब्ती दस्ता बनाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश आयुक्त ने दिए। साथ ही खुले भूखंड धारकों से नियमित दरों पर शुल्क लिया जाएगा। यह छूट कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दी गई है और सभी संपत्ति धारकों को टीके की दोनों डोज लेना चाहिए। इसके लिए यह अनुकुल शर्त लागाने का आयुक्त विपीन पालवाल ने बताया।
मिलेगी भारी छूट
वर्ष 2020-21 तक का बकाया संपत्ति टैक्स और अन्य टैक्स साथ ही वर्ष 2021-22 इस वित्तीय वर्ष के संपत्ति टैक्स और अन्य टैक्स का 10 से 31 जनवरी 2022 तक भुगतान करने वाले संपत्ति धारकों को ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। लेकिन इस छूट का लाभ लेने के लिए परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के कोविड वैक्सीन के दाेनों डोज पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित संपत्ति धारकांे को आफलाइन व आॅनलाइन टैक्स का भुगतान करते समय कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
एक ही टेबल पर होंगे वॉटर टैक्स और संपत्ति टैक्स के भुगतान
चंद्रपुर शहर मनपा के माध्यम से संपत्ति धाकर और नल धारकों को बिल भेजे जाते है। बिल वितरण से कर संग्रह तक की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जल टैक्स और संपत्ति टैक्स का एकत्रीकरण पूरे वर्ष में किया जाएगा। वर्तमान में जल टैक्स का भुगतान पानी की टंकी, प्रियदर्शिनी चौक में स्थित कार्यालय में किया जा रहा है। जोन कार्यालय में भी एक डेस्क निश्चित कर जल टैक्स का भुगतान किया जाएगा। टैक्स का भुगतान आॅनलाइन रूप से करने के लिए क्यूआर कोड आैर यूपीआई प्रणाली 8 दिनों के भीतर तैयार करने के निर्देश आयुक्त ने दिए।
Created On :   17 Jan 2022 5:50 PM IST