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फ्री में नहीं मिलती पुलिस सुरक्षा! यहां व्यापारी को थमाया 9 लाख का बिल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस सुरक्षा देने से पहले ही नागरिकों को लिखित में सुरक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी जाए। इस तरह की मांग को लेकर मुंबई के एक कारोबारी इमरान शेख ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शेख ने दावा किया है कि उन्हें अगस्त 2014 में रवि पुजारी गिरोह के लोगों से हफ्ता वसूली को लेकर धमकी भरा फोन आया था। इस फोन से घबराए शेख ने सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी।
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नौ लाख रुपए का बिल
शिकायत पर गौर करने के बाद इरफान और उसके भाई को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। दस महीने का समय बीतने के बाद पुलिस ने शेख को पुलिस सुरक्षा के शुल्क के रुप में नौ लाख रुपए का बिल भेजा है। जिसका भुगतान करने में शेख ने असमर्थता जाहिर की है। याचिका में शेख ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि पुलिस उन्हें पैसे लेकर सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्योंकि जब उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी तो उन्हें यह नहीं बताया गया था कि पुलिस सुरक्षा के लिए उन्हें शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अब पुलिस सुरक्षा के बदले पैसे मंगान नियमों के खिलाफ है।
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याचिका में शेख ने कहा है कि राज्य के गृह विभाग को कहा जाए कि वह एक निर्देश जारी करे जिसके तहत यदि कोई नागरिक पुलिस सुरक्षा मांगता है तो उसे पहले ही लिखित रुप में सुरक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दी जाए। याचिका में शेख ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें जो पुलिस सुरक्षा शुल्क का बिल आया है उसे रद्द किया जाए। याचिका पर क्रिसमस की छुटि्टयों के बाद सुनवाई हो सकती है।
Created On :   3 Jan 2018 5:59 PM GMT