आगामी 6 दिनों में चुनाव खर्च प्रस्तुत करें प्रत्याशी

डिजिटल डेस्क, अकोला. विगत 18 दिसम्बर को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में 265 सरपंच पदों के लिए 936 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे जबकि 1437 सदस्य पदों के लिए 3867 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। जिसके परिणाम 20 दिसम्बर को घोषित हुए। परिणाम आने के बाद अब चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को 19 जनवरी तक चुनाव खर्च की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश निवासी उपजिलाधिकाी प्रा संजय खड़से ने जारी किए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सरपंच पद के सीधा चुनाव की उम्मेदवारी के लिए संबंधित ग्रामपंचायतों के सदस्य संख्या पर आधारित चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा अधिकदम 50 हजार रुपए से 1 लाख 75 हजार रुपए तक निश्चित की गई थी। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा 25 हजार से 50 हजार के बीच दी गई थी।
परिणाम आने के 30 दिन के भीतर प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्योरा तहसीलदार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होने की बात जिलाधिकारी नीमा अरोरा की ओर से दी गई थी। जिसे देखते हुए अब प्रत्याशियों को 19 जनवरी तक का समय दिए जाने की जानकारी चुनाव विभाग सूत्रों से मिली है।अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक कार्यकाल समाप्त होनेवाली ग्राम पंचायतों में चुनाव कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है। तदनुसार, अकोला, तेल्हारा, अकोट, बालापुर, बार्शिटाकली, मुर्तिजापुर, पातुर इन सात ताहसीलों में 266 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान 18 दिसंबर 2022 को हुआ जबकि वोटों की गिनती 20 दिसंबर को हुई। राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की थी।
सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचार कर सकते थे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या के अनुसार तथा सरपंच पद के लिए 50 से 1.75 लाख तथा सदस्य पद के लिए 25 से 50 हजार तक खर्च की सीमा निर्धारित की गई। यह चुनाव खर्च रिपोर्ट चुनाव के परिणाम आने के तीस दिन बाद याने 19 जनवरी तक उम्मेदवारों को प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
Created On :   13 Jan 2023 7:35 PM IST