मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर अभ्यर्थी स्थापित कर सकेंगे मतदाता सहायता बूथ

डिजिटल डेस्क,पन्ना। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति दी है। आयोग ने जारी निर्देश में कहा है कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा बनाए जाने वाले मतदाता सहायता बूथ में केवल एक टेबल और दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। बूथ पर दो गुणा तीन फुट आकार का बैनर भी लगाया जा सकेगा। इस बूथ से मतदाताओं में बांटी जाने वाली पर्चियों के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक ही मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसकी जानकारी पुलिस में भी देना जरूरी होगा। नियमों की अवहेलना पर अधिकारी सेेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारियों को बूथ हटाने का अधिकार होगा।
Created On :   5 July 2022 6:08 PM IST