मेट्रो कारशेड के लिए 177 पेड़ों को काटने का मामला, मुंबई मनपा से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका से पूछा है कि आरे कालोने में मेट्रो कारशेड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में जब 84 पेड़ो को काटने की अनुमति दी थी तो मनपा ने कैसे 177 वृक्षों को काटने के विषय में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मनपा से उसकी नोटिस को लेकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता जोरु भतेना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में पेड़ो को काटने को लेकर मनपा की ओर से जारी की गई नोटिस को चुनौती दी गई है। मनपा ने मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन(एमएमआरसीएल) की ओर से किए गए आवेदन के बाद 12 जनवरी 2023 को 177 पेड़ो गिराने के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। खंडपीठ ने अब 16 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई रखी है और मनपा को जवाब देने का निर्देश दिया है।
Created On :   6 Feb 2023 9:49 PM IST