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दो नाबालिग बहनों के यौन शोषण का मामला: जायस्वाल की जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दो नाबालिग बहनों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे फार्म हाउस संचालक अशोक जायस्वाल की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जायस्वाल पर 17 और 15 वर्ष की दो किशोरियों के यौन शोषण का आरोप है। करीब तेरह वर्ष पहले उनके पिता वाठोड़ा निवासी अशोक जायस्वाल के खेत में काम करने के लिए परिवार के साथ आए थे। पीड़िताओं का परिवार फार्म हाउस पर ही रहता था। उनके माता-पिता में कलह के बाद पिता वापस अपने गांव लौट गए। पीड़िताएं अपनी मां के साथ वहीं रहने लगीं। जायस्वाल ने इसी माैके का फायदा उठाया। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार अक्टूबर-2016 से मई-2019 के बीच अशोक ने 17 वर्षीय किशोरी को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। दोनों बार अलग-अलग स्थानों पर ले गया था। इसके बाद अशोक ने पीड़िता की छोटी बहन पर भी बुरी नजर डाली। एक गैर सरकारी संगठन को मामले की भनक लगी। संगठन ने दोनों बहनों को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराने आवाज उठाई। अंतत: आरोपी पर मामला दर्ज किया गया। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील संजय डोईफोडे ने पक्ष रखा।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को मिल सकती है जिम्मेदारी
सूत्रों के अनुसार आरोपी स्कूल संचालक अशोक जायस्वाल पर मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार है। जबसे नंदनवन थाने में यह मामला दर्ज किया गया तब से कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। इस प्रकरण को अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण के आगे के जांच करने की जिम्मेदारी नंदनवन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (प्रथम) को सौंपी जा सकती है।
घर में आग लगने से 8 लाख का सामान खाक
वानाडोगरी नगर परिषद अंतर्गत महाजनवाड़ी में ईदगाह के पीछे देवराव दामोदर मेश्राम के घर में आग लगने से करीब 8 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। देवराव मेश्राम के घर में किराए से रहने वाले पंकज फकीरचंद गोंदाने के घर में सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। आग से किराएदार पंकज के घर का पूरा सामान जलकर राख कर हो गया, जिसमें करीब 4.50 लाख का नुकसान हुआ है। आग यही नहीं थमी, बाजू में रह रहे घर मालिक के घर के किचन में रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। जिसमें देवराव का करीब 3 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ है। प्रचार के लिए घूम रहे कार्यकर्ताओं ने प्रचार बंद कर आग बुझाने का काम किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दमकल विभाग की गाड़ी आने पर आग पर काबू पाया गया। तब तक घर का पूरा समान जलकर खाक हो गया था। मेश्राम और गोंदाने को शासन की ओर से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग क्षेत्र के लोगों ने की है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।