खटुआ हत्याकांड में जवाब दे सीबीआई

CBI answers in Khatua murder case
खटुआ हत्याकांड में जवाब दे सीबीआई
खटुआ हत्याकांड में जवाब दे सीबीआई

पीडि़त महिला की याचिका पर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को अंतिम सुनवाई निर्धारित की
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जीसीएफ में पदस्थ जूनियर वर्कस मैनेजर शारदा चरण खटुआ हत्याकांड के मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को जवाब पेश करने कहा है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ मामले की अंतिम सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।
मौसमी खटुआ की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसके पति एससी खटुआ (अब स्वर्गीय) जीसीएफ फैक्ट्री में कार्यरत थे और धनुष तोप में इस्तेमाल होने वाली चीनी बैरिंग के मामले में उन्हें संदिग्ध मानकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। 17 जनवरी 2019 की सुबह उसके पति घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। उनके लापता होने की  रिपोर्ट उसी दिन घमापुर थाने में दर्ज कराई गयी थी। इसके बीस दिन बाद उसके पति की क्षत-विक्षिप्त लाश शासकीय निवास से एक किलोमीटर दूर पंप हाउस के पास 5 फरवरी 19 को मिली। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके पति की हत्या के तार धनुष आर्टलरी गन की सीबीआई जांच से जुड़े हुए है। हत्या का प्रकरण दर्ज होने के आठ माह बाद भी जबलपुर पुलिस आरोपियों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। इन आधारों के साथ याचिका में हत्याकाण्ड की जांच सीबीआई से कराए जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई है।
मामले पर बुधवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपनी पुत्री के साथ कोर्ट में हाजिर रही। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पिछले 8 माह से पुलिस समय पर समय लिए जा रही है और अब तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं, इसलिए मामला सीबीआई को सौंपा जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता महिला ओर से अधिवक्ता मुकेश मिश्रा व केके रजक पैरवी कर रहे हैं।

Created On :   30 Jan 2020 8:30 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story