अनिल देशमुख का जमानत आवेदन हुआ खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के डिफाल्ट जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पालंडे व निजी सहायक कुंदन शिंदे के जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को देशमुख,पलांडे व शिंदे के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित किया था। जिसे विशेष न्यायाधीश एसएच गवलानी ने सोमवार को सुनाते हुए तीनों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
सीबीआई ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों जांच के बाद देशमुख के खिलाफ कोर्ट में 59 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर जमानत आवेदन में देशमुख ने दावा किया था कि सीबीआई ने उनके खिलाफ दो जून 2022 को अधूरा आरोपपत्र दायर किया है। लिहाजा वे डिफ्लाट जमानत पाने के हकदार है। ऐसा ही दावा उनके सहयोगी व आरोपी पलांडे व शिंदे ने भी किया था।
देशमुख फिलहाल भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिग के मामले में न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थररोड जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने देशमुख को जमानत देने का विरोध किया था। जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा था कि सिर्फ 59 पन्ने संकलित करके दायर किए गए दस्तावेजों को आरोपपत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा मौजूदा आरोपपत्र मेरे खिलाफ जांच को पूरा किए बिना दी दायर कर दिया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ(देशमुख) पूरा आरोपपत्र दायर किया है। लिहाजा मुझे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में किए गए डिफाल्ट जमानत पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख पर सौ करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों का खुलासा का था। इसके बाद बांबे हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जांच के बाद सीबीआई ने देशमुख व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
Created On :   11 July 2022 6:54 PM IST