दाभोलकर हत्या मामले को लेकर अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट पेश करे सीबीआई

CBI to submit progress report during next hearing on Dabholkar murder case
दाभोलकर हत्या मामले को लेकर अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट पेश करे सीबीआई
हाईकोर्ट दाभोलकर हत्या मामले को लेकर अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट पेश करे सीबीआई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले को लेकर सीबीआई से अगली सुनवाई के दौरान प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इससे पहले कोर्ट नेसीबीआई से पूछा कि क्या अभी भी इस मामले की जांच जारी है। यदि जारी है तो उसमें क्या प्रगति हुई है। इसकी जानकारी हमे अगली सुनवाई के दौरान यानी 30 जनवरी 2023 को  दी जाए। हाईकोर्ट में दाभोलकर के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। परिजनों की मांग है कि हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी को जारी रखे। जबकि दाभोकर मामले के आरोपी विक्रम भावे व शरद कालसकर नेकोर्ट में दायर किए अपने आवेदन में कहा है कि दाभोलकर मामले का मुकदमा निचली अदालत में जारी है। इसलिए हाईकोर्ट अब इस मामले की निगरानी न करे। बुधवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। 

इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह व अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि मामले की जांच करनेवाले अधिकारी सेवानिवृत्ति हो गए हैं। उनके स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसलिए उन्हें मामले में निर्देश लेने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। इस बीच कोर्ट को आरोपियों की ओर से बताया गया कि दाभोलकर मामले से जुड़े मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है। मामले से जुड़े 32 गवाहों में से 15 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसलिए अब हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी न करे। वहीं दाभोलकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभय नेवगी ने कहा कि सीबीआई ने पिछले साल खुद कहा था कि उसकी इस मामले की जांच जारी है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल व हथियार बरामद नहीं किया है। मामले को लेकर दायर पूरक आरोपपत्र में कहा गया है कि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। इसलिए हाईकोर्ट इस मामले की जांच की निगरानी को जारी रखे।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा कि क्या अभी भी इस मामले की जांच जारी है। यदि जारी है तो उसमें क्या प्रगति हुई इसकी जानकारी हमे अगली सुनवाई के दौरान दी जाए। खंडपीठ ने कहा कि मामले की लगातार निगरानी नहीं की जा सकती है। कुछ हद तक निगरानी उचित है। क्योंकि जब मामले को लेकर आरोपपत्र दायर कर दिया जाता है तो आरोपी के अधिकार पर भी विचार जरुरी है। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 30 जनवरी 2023 को रखी है। गौरतलब है कि दाभोलकर की साल 2013 में गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। साल 2014 में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौपी थी। 

Created On :   11 Jan 2023 10:04 PM IST

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