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RTE: एक किमी दूरी वाले बच्चे भी होंगे दूसरे ड्रा में शामिल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक किलोमीटर से अधिक अंतर पर रहने वाले पहले ड्रॉ में चुने गए बालकाें को RTE प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्हें दूसरे ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर इस आशय का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने आयोग के आदेश पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे ड्रॉ में शामिल करने का निर्णय लिए जाने की सूत्रों से जानकारी मिली है।
स्कूल से घर का अंतर एक किलोमीटर से अधिक रहने पर भी अनेक बालकों काे पहले ड्रॉ में चुना गया। प्रत्यक्ष दाखिला प्रक्रिया में अंतर अधिक रहने से उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। एनआईसी की गलती से अनेक विद्यार्थियों पर प्रवेश से वंचित रहने की नौबत आ गई। RTE एक्शन कमेटी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से शिकायत कर उन्हें दूसरे ड्रॉ में शामिल करने का आग्रह किया। शिकायत का संज्ञान लेकर आयोग ने शिक्षा विभाग को ऐसे बालकों को दूसरे ड्रॉ में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इस गलती को स्वीकार कर एनआईसी की गलती के चलते प्रवेश से वंचित रहे बालकों को दूसरे ड्रॉ में शामिल करने की हामी भरी है।
नहीं पहुंचे 1015 पालक
RTE प्रवेश से पहले वेरिफिकेशन कमेटी से दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन में पात्र ठहराए जाने के बाद स्कूल के नाम प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 4 मई को समाप्त होगी। अभी तक 1015 पालक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराने कमेटी के पास नहीं पहुंचने की जानकारी मिली है। अनेक पालकों के मोबाइल पर एसएमएस नहीं मिलने से ड्रॉ में चुने जाने पर भी उन्हें पता ही नहीं चला। RTE की वेबसाइट चेक करने के बाद पता चलने पर कुछ पालक वेरिफिकेशन कमेटी के पास पहुंचे, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर प्रवेश पत्र दिए गए। और भी अनेक पालकों को पता नहीं चलने से वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचने की आशंका बनी हुई है। इस आशंका के चलते आरटीई एक्शन कमेटी ने वेरिफिकेशन की मुद्दत बढ़ाने की मांग की है।
फीस वसूलने पर होगी कार्रवाई
RTE प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत पात्र बालकों से किसी भी तरह की फीस वसूल करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षणाधिकारी ने सभी स्कूलों को पत्र भेजकर सूचित किया है। संबंधित गट शिक्षणाधिकारियों काे अपने क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी पत्र में स्कूलों को मूल जन्म प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज बिना मांगे प्रवेश देने की ताकीद दी गई है। अनेक स्कूलों में जाति तथा आय प्रमाणपत्र तथा स्टैंप पेपर पर शपथपत्र मांगे जाने की शिकायतें मिलने के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश जारी किया गया है।
Created On :   4 May 2019 4:33 PM IST