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सीएम ने किया रत्नागिरी में विषाणु प्रयोग शाला का उद्धाटन, राज्य में अब 85 कोरोना जांच लैब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी के लिए चिकित्सा महाविद्यालय मंजूर करने का आश्वासन दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने रत्नागिरी के जिला सामान्य अस्पताल में बनाए गए विषाणु प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-उद्घाटन किया। प्रयोगशाला बनाने में 1 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रत्नागिरी में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की मांग है। चिकित्सा महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा जाए। सरकार की ओर से इस पर मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रत्नागिरी में प्रयोगशाला शुरू होने से जिले में कोरोना की जांच को गति मिल सकेगी। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। जिसका फायदा पूरे जिले को मिल सकेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार ने जालना और रत्नागिरी में प्रयोगशाला बनाने के लिए एक ही दिन मंजूरी दी थी।
रत्नागिरी का प्रयोगशाला रिकार्ड समय पर शुरू हुआ है। इस प्रयोगशाला में कोरोना के अलावा एसआईवी, कैंसर समेत अन्य जांच की सुविधा शुरू हो सकेगी। इससे पहले रत्नागिरी और सिंधुदूर्ग दोनों जिलों के लिए स्थायी प्रयोगशाला बनाने की विशेष मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी थी। इसके बाद केवल 14 दिनों में सभी प्रक्रिया पूरी करके प्रयोगशाला बनाया गया है। प्रयोगशाला में उपकरणों के लिए 80 लाख और निर्माण कार्य पर 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। राज्य में लॉकडाउन शुरू होने के समय केवल 2 प्रयोगशाला थे जिसकी संख्या बढ़कर अब 85 हो गई है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।