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सीएमएचओ करें ड्रेसर की शिकायत का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सागर जिले के राहतगढ़ के सरकारी अस्पताल में ड्रेसर के पद पर पदस्थ कर्मी के नियमितीकरण संबंधी आवेदन का निराकरण तीन माह में करने के आदेश हाईकोर्ट ने वहां के सीएमएचओ को दिए हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ मामले का निराकरण कर दिया। सागर निवासी संतोष कुमार सेन की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 1 फरवरी 1988 को उसकी नियुक्ति ड्रेसर के पद पर राहतगढ़ के सरकारी अस्पताल में हुई थी। बार-बार आवेदन देने के बाद नियमितीकरण की कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पैरवी की।
प्रतिबंध के दौरान किए तबादले पर हाईकोर्ट की सशर्त रोक
प्रतिबंध अवधि के दौरान शासकीय एमएलबी स्कूल के कर्मी का जिले के दूसरे स्कूल में छतरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा किए गए तबादले पर हाईकोर्ट न सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन का 30 दिनों में निराकरण किया जाए और तब तक उन्हें एमएलबी स्कूल में ही पदस्थ रहने दिया जाए। छतरपुर निवासी दीपक कुमार खरे की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि
वो शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई हायर सेकेण्डरी स्कूल में पदस्थ हैं और 8 अगस्त 2019 को वहां के डीईओ ने उसका तबादला दूसरे स्कूल में कर दिया।याचिका में आरोप है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यह तबादला किया गया और ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार उन्हें नहीं था। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करके सशर्त आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने पैरवी की।