बहोरीपार टोल प्लाजा के ठेकेदार को सशर्त राहत 

Conditional relief to the contractor of Bahoripar toll plaza
 बहोरीपार टोल प्लाजा के ठेकेदार को सशर्त राहत 
 बहोरीपार टोल प्लाजा के ठेकेदार को सशर्त राहत 

हाईकोर्ट ने कहा- 7 सितंबर को होने वाली सुनवाई तक याचिकाकर्ता वसूल सकेगा टोल टैक्स
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जबलपुर नागपुर रोड पर बहोरीपार में स्थित टोल प्लाजा के ठेकेदार अमित खंपरिया को हाईकोर्ट ने सशर्त राहत दी है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने  एनएचएआई को जवाब पेश करने की मोहलत देकर कहा है कि 7 सितंबर तक याचिकाकर्ता टोल वसूलें, लेकिन अगली सुनवाई पर यदि अंतरिम आदेश आगे नहीं बढ़ता को याचिकाकर्ता आगे टोल नहीं वसूल पाएगा।
में. अमित खंपरिया की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि विधिवत ई-टेण्डर भरने के बाद उन्हें बहोरीपार टोल प्लाज 14 जुलाई 2020 से 14 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिए मिला था। याचिका में आरोप है कि एनएचएआई ने 15 दिनों में ही फिर से नया टेण्डर जारी कर दिया, जो अवैधानिक है। सुनवाई में यचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एनके तिवारी व एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह हाजिर हुए।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पांच अपीलें खारिज
हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की पांच अपीलों को खारिज करके एकलपीठ के उस आदेश पर मुहर लगा दी, जिसमें कर्मचारियों के खिलाफ जांच बोर्ड के गठन को अवैध निरूपित किया गया था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि शाखा प्रबंधक के पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां नहीं थीं, जो कि जांच बोर्ड के गठन के लिए प्रदान किए गए आदेशों को पारित कर सके। ऐसे में एकलपीठ द्वारा 13 जनवरी 2020 को पारित उचित है। हालांकि युगलपीठ ने बैंक प्रबंधन को यह स्वतंत्रता जरूर दी है कि वो चाहे तो मामले पर विधि अनुसार कार्रवाई कर सकता है। कर्मचारी हरिशंकर दुबे व अन्य की र से अधिवक्ता प्रभांशु शुक्ला व परितोष त्रिवेदी ने पैरवी की।


 

Created On :   3 Sept 2020 4:02 PM IST

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