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मोदी को मिले गिफ्ट्स की नीलामी पर कांग्रेस ने जताया विरोध

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री को उपहार में मिली वस्तुओं को नीलाम कर बेचने पर कांग्रेस ने विराेध किया है। कांग्रेस एससी सेल के अध्यक्ष डॉ.नितीन राऊत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा को भी बेच रहे हैं। संघ व भाजपा की बहुजन विरोधी मानसिकता साफ तौर पर सामने आ रही है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता में डॉ.राऊत ने कहा कि प्रधानमंत्री को मिले उपहार संग्रहालय में रखे जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार में मिली वस्तुओं को बेचकर मिलनेवाली राशि को गंगा सफाई कार्य के लिए दान करने का निर्णय लिया है। भेंट वस्तुओं में आंबेडकर की प्रतिमा के अलावा प्रधानमंत्री की उनकी मां के साथ की फोटो भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने आंबेडकर प्रतिमा की नीलामी की कीमत भी कम रखी है। आरपीआई नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले को भी सोचना होगा कि भाजपा के साथ रहकर वे किस तरह आंबेडकरवादी समाज को सम्मान दिला पाएंगे। कांग्रेस ने इस नीलामी का निषेध किया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्रसिंह राजपूत, प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे उपस्थित थे।
क्या है मामला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली वस्तुओं की नीलाम प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री की अधिकृत वेबसाइट पर इस संबंध में सारी जानकारी है। अलग अलग वस्तुओं के नीलामी रेट अलग अलग रखे गए हैं। देश विदेश में प्रधानमंत्री को मिले उपहारों का समावेश है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के साथ फोटो की फ्रेम का भाव 20 लाख व बाबासाहब आंबेडकर की प्रतिमा का भाव 4 हजार रुपये है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की आंबेडकर के प्रति भावना अलग है। दावा तो आंबेडकरवादियों के सम्मान का किया जाता है। लेकिन असल में अनादर किया जा रहा है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।