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हाईकोर्ट ने पूछा- क्या संक्रमित को छूने से फैलती है महामारी, विदेश से लाए गए 58 हजार में 227 मिले कोरोना पॉजिटिव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरी उड्डयन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई विशेषज्ञों की कमेटी से जानना चाहा है कि क्या सिर्फ कोरोना संक्रमित के स्पर्श करने से भी कोरोना का संक्रमण फैलता है? मामले की अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कमेटी को इस विषय स्पष्टीकरण देने को कहा है। हाईकोर्ट में एयर इंडिया के एक पायलट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत विदेश से भारतीयों को लाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि विदेश से लाए गए लोगों में 867 लोग कोराना संक्रमित पाए गए हैं।
गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत 58 हजार 867 भारतीयो को अलग-अलग देशों से लाया गया है। इसमें 227 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं। लेकिन इनके कोरोना बाधित होने की बात उनके घरों में क्वारेंटाईन के दौरान सामने आयी है। सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है। जिसके मुताबिक यदि सफर के दौरान यात्री सुरक्षा के सभी उपाय करें, तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता हैं।
यह जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ स्पर्श करें तो क्या इससे भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है? हम विशेषज्ञों की कमेटी से इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 जून को रखी हैं।
Created On :   4 Jun 2020 9:14 PM IST