आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामले से कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे ठाणे की कोर्ट ने एक कारोबारी को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मामले से बरी कर दिया है। न्यायाधीश रचना तेहरा ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी आकाश भंडारी पर लगे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए आरोपी को इस मामले से बरी किया जाता है। दरअसल आरोपी व एक ज्वेलर की 37 वर्षीय पत्नी एक दूसरे की परिचित थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 फरवरी 2016 को महिला ने आत्यहत्या करने से पहले भंडारी को अंतिम फोन किया था। इसके बाद पुलिस ने भंडारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया था। किंतु न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि मामले से जुड़े गवाहों के बयान में काफी विरोधाभास है। मामले से जुड़े सबूतों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आरोपी ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था। इसलिए आरोपी कारोबारी को इस मामले से बरी किया जाता है।
Created On :   19 Feb 2023 3:47 PM IST