अदालत का समय नष्ट करने के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अदालत का समय नष्ट करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ उसके पुर्नविचार आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता साल 2009 ने अदालत का बहुमूल्य समय नष्ट किया है। न्यायमूर्ति पृथ्वी चव्हाण ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की याचिका से शुरुआत में ही कड़ाई से निपटना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कर्मचारी आनंद जोशी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसने बैंक की ओर से ड्युटी में अनुपस्थिति को लेकर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कर्मचारी की पहली याचिका को साल 2019 में खारिज कर दिया था। इसके बावजूद कर्मचारी ने दोबारा याचिका दायर की थी। इस पर खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका आधारहीन है। इसलिए उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने की रकम तीन सप्ताह में कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
Created On :   20 July 2022 10:13 PM IST