बस सुरक्षा को लेकर 126 स्कूलों को नोटिस 

court issue noticed to 126 schools for bus security
बस सुरक्षा को लेकर 126 स्कूलों को नोटिस 
बस सुरक्षा को लेकर 126 स्कूलों को नोटिस 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्कूल बस सुरक्षा और कोर्ट के नोटिस की अनदेखी करने वाले स्कूलों की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बीते दिनों स्कूल बस सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले नागपुर और आसपास के 126 स्कूलों को नोटिस जारी कर 5000 रुपए की ‘कॉस्ट’ भी लगाई थी। 

सुनवाई के दौरान स्कूलों को अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। कुछ स्कूलों ने ‘काॅस्ट’ जमा करके अपना उत्तर प्रस्तुत किया तो कुछ स्कूलों ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी कि उन्हें नोटिस देरी से मिला, ऐसे में उन्हें वक्त दिया जाए। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी निकले, जिन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सख्त एतराज जताते हुए कोर्ट ने न्यायालयीन मित्र एड. फिरदौस मिर्जा को ऐसे स्कूलों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। 

पिछली सुनवाई में न्यायालयीन मित्र फिरदौस मिर्जा ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि ये तमाम स्कूल बस सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। राज्य में करीब 12 हजार स्कूल बसों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इस संबंध में पूर्व में हाईकोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया था, इसका भी जवाब स्कूलों ने नहीं दिया है। कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिए थे कि  शिक्षा उपसंचालक कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी स्कूल बस संबंधी दिशा-निर्देशों और अन्य नियमों का किस तरह पालन किया है, इस पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

यह है मामला

9 जनवरी 2013 को स्कूल बस से उतरते वक्त बस की चपेट में आ जाने से विरथ झाड़े नामक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वयं जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व में याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यातायात आयुक्त को राज्यभर में जिला स्तर पर और शाला स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि स्कूली विद्यार्थियों को लाने-ले-जाने वाले वाहनों का नियमित रख-रखाव किया जा रहा है या नहीं। साथ ही विद्यार्थियों की यातायात सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

Created On :   5 Oct 2017 5:01 PM IST

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