गडचिरोली विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ मकोका हटाने से कोर्ट का इंकार

Court refuses to revoke MCOCA against Gadchiroli blast accused
गडचिरोली विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ मकोका हटाने से कोर्ट का इंकार
विशेष अदालत गडचिरोली विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ मकोका हटाने से कोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने गड़चिरोली में मई 2019 में आईईडी धमाके के तीन आरोपियों की ओर से किए गए उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें आरोपियों ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत लगाए गए आरोपों को खत्म कर दिया जाए। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने कहा कि मामले को लेकर हमारे सामने जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे इस प्रकरण में आरोपियों की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। इसलिए आरोपियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि 1 मई 2019 को गड़चिरोली में हुए धमाके में क्यूआरटी से जुड़े 15 जवानोंऔर एक नागिरक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने जिन आरोपियों के आवेदन को खारिज किया है उनके नाम एस माधवी, किसन हिदामी व पारसराम तुलावी है। 
 

Created On :   11 March 2023 6:37 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story