कोर्ट ने ठुकराई राज ठाकरे को आरोप मुक्त करने की मांग - खारिज किया आवेदन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे की ओर से साल 2008 के विरोध प्रदर्शन के जुड़े एक मामले से आरोपमुक्त किए जाने की मांग को लेकर दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई में राज ठाकरे की गिरफ्तारी के विरोध में सांगली के शिराला इलाके में विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान अवैध रुप से जमावबंदी करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों में मनसे अध्यक्ष राज का नाम भी शामिल है। सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील रंजीत पाटिल ने राज की ओर से इस मामले से आरोपमुक्त किए जाने की मांग को लेकर दायर किए गए आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब तक मामले से जुड़े गवाहों की गवाही नहीं हो जाती है तब तक आरोपी को आरोपमुक्त किए जाने की मांग को लेकर दायर किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील की इस दलील के मद्देनजर राज की ओर से दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि साल 2008 में रेलवे की नौकरी में महाराष्ट्र के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर मनसे ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया था। बाद में इस मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी हुई थी।
Created On :   5 Feb 2023 4:55 PM IST