कोर्ट ने गुटखा कारोबारी जेएम जोशी और अन्य दो को सुनवाई दस साल के कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने गुटखा उत्पादक जेएम जोशी व अन्य दो आरोपियों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। जोशी को यह सजा माफिया सरगना दाऊद इंब्राहिमव व उसके सहयोगियों की पाकिस्तान में गुटखा प्लांट (इकाई) स्थापित करने में मदद करने से जुड़े मामले में सुनवाई गई है। जोशी के अलावा जिन दो अन्य लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई है। उनके नाम जमिरुद्दीन अंसारी व फारुख मंसूरी है। विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि आरोपी जोशी व मामले में सह आरोपी रशिकलाल धारिवाल से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद को निपटाने के लिए माफिया सरगना दाऊद की मदद ली गई थी। दाऊद ने विवाद का निपटारा करने के बदले इन दोनों को काराची में साल 2002 में गुटखा प्लांट स्थापित करने में मदद करने को कहा था। इन दलीलों व मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने जोशी व अन्य दो को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि धारिवाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। जबकि दाऊद मामले में फरार आरोपी है।
Created On :   9 Jan 2023 8:23 PM IST