सौतेली बेटी के साथ बाप करता रहा हैवानियत, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

Court sentenced life time imprisonment to father in rape case of 14 year step daughter
सौतेली बेटी के साथ बाप करता रहा हैवानियत, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा
सौतेली बेटी के साथ बाप करता रहा हैवानियत, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 14 साल की नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले सौतेले पिता को जिला व सत्र न्यायालय के जस्टिस डीपी सुराणा की अदालत ने  उम्रकैद और 60 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार  मानकापुर क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका अपनी मां और बहन के साथ रहती है। उसके साथ करीब 6 वर्ष से उसका साैतेला पिता भी रहता था। 

गर्भवती होने पर हुआ खुलासा
सौतेले पिता द्वारा 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किए जाने के प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपराध सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई। आरोप है कि उसका सौतेला पिता वर्ष 2015 से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा था। अारोपी पिता ने बालिका से 1 अप्रैल 2015 से 1 जुलाई 2015 के दरमियान उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। उसने बालिका को धमका रखा था, जिसके चलते वह उसकी ज्यादती को चुपचाप सहन कर रही थी। बार-बार के दुष्कर्म से बालिका गर्भवती हो गई। बालिका की तबीयत खराब होने पर उसकी मां ने उसे वर्धा में कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती किया तब पता चला कि वह 7 माह की गर्भवती है। इस मामले की सेवाग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सेवाग्राम पुलिस ने इस मामले को नागपुर के मानकापुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

मानकापुर के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक वाई आर श्रीखंडे को सौंपी। 26 फरवरी 2016 को मानकापुर पुलिस ने कठिन परिश्रम कर मामले की जांच की। उसके बाद संबंधित अदालत में आरोपी के खिलाफ दोषारोपण पत्र पेश किए गए। अभी तक प्रकरण अदालत में शुरू था। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी चंद्रशेखर तभाने का आरोप सिद्ध हो जाने पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद व 60 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश चव्हाण, महिला पुलिस उपनिरीक्षक वाई श्रीखंडे, हवलदार अंकुश खोरगडे, रवींद्र वैर, राजेश वरके, चंदू पारडकर, भागवत वेणुरकर ने आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 
 

Created On :   28 July 2018 12:58 PM GMT

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