सड़क हादसे में सायरस मिस्त्री की मौत मामला- अदालत ने याचिककर्ता की भूमिका पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मिस्त्री की कार चलानेवाली अनाहिता पंडोले के खिलाफ सदोष मानव वध का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इस मामले को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर काम करनेवाले संदेश जेधे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में आरोपी (पंडोले) के खिलाफ पालघर जिले के कासा पुलिस स्टेशन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (सदोष) मानव वध का मामला दर्ज करने के लिए कहा जाए। पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी पंडोले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह इस मामले से कैसे संबंधित है। इस तरह खंडपीठ ने याचिकाककर्ता की भूमिका (लोकस) को लेकर सवाल किया। खंडपीठ ने कहा कि हम मजिस्ट्रेट का काम कैसे कर सकते है। क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद उसे पहले देखने का काम मजिस्ट्रेट का है। संबंधित पुलिस स्टेशन मामले को लेकर जरुरी धराएं लगा सकता है और फिर मजिस्ट्रेट मामले को देखेंगे।
इस दौरान याचिकाककर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील सदिक अली ने कहा कि उनके पास सबूत है कि मिस्त्री की गाड़ी चला रही पंडोले नशे में थी। हालांकि सरकारी वकील ने पंडोले के नशे में होने की बात से इनकार कर दिया। जबकि अनाहिता पंडोले की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की। खंडपीठ ने अब 17 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई रखी है।
गौरतलब है कि चार सितंबर 2022 को पालघर में हुए सड़क हादसे में मिस्री व जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। जबकि अनाहिता व दरायस पंडोले गंभीर रुप से घायल हो गए थे
Created On :   10 Jan 2023 8:29 PM IST