डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत

Dandiya Queen Falguni Pathak gets relief from High Court
डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत
डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपनी हाउसिंग सोसायटी में कथित गड़बड़ी के  आरोपो के चलते सोसायटी का चुनाव लडने के लिए अपात्र ठहराई गई डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है।  न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने पाठक व अन्य लोगों के सोसायटी की प्रबंधन समिति का सदस्य होने से रोकने वाले सहकारिता विभाग के अधिकारियों की ओर से दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। पाठक सांताक्रुज स्थित शिल्पी प्रीमेसेस को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की सदस्य हैं। इस तरह से हाईकोर्ट ने पाठक के पक्ष में फैसला सुनाया है। 

न्यायमूर्ति ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई को कठोर मानते हुए कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी इस तरह से सोसायटी के सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। 

 

Created On :   25 Sep 2019 8:20 AM GMT

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