सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला- कोर्ट ने 4 फरवरी तक सुनवाई की स्थगित

Defamation case against MP Rahul Gandhi
सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला- कोर्ट ने 4 फरवरी तक सुनवाई की स्थगित
भिवंडी कोर्ट सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला- कोर्ट ने 4 फरवरी तक सुनवाई की स्थगित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के मानहानि  के आरोपों को लेकर की गई शिकायत पर सुनवाई 4 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई के दौरान की सुनवाई के दौरान  राहुल को मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट दिए जाने की मांग से जुड़े आवेदन पर मजिस्ट्रेट  एलसी वडिकर के सामने सुनवाई होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने राहुल को एक दिन के लिए कोर्ट में उपस्थिति से छूट प्रदान की।  राहुल के वकील नारायण अय्यर ने यह जानकारी दी हैं। साल 2014 में कांग्रेस नेता राहुल की ओर से एक रैली के दौरान दिए गए भाषण को आधार बनाकर आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मागांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी। कुंटे के मुताबिक राहुल के इस मानहानिपूर्ण  बयान से आरएसएस की छवि व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साल 2018 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस दौरान राहुल ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। 
 

Created On :   9 Jan 2023 7:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story