दिल्ली हाईकोर्ट का ठाकरे और राऊत को समन  

Delhi High Court summons Thackeray and Raut
दिल्ली हाईकोर्ट का ठाकरे और राऊत को समन  
मानहानि मामला दिल्ली हाईकोर्ट का ठाकरे और राऊत को समन  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राऊत को समन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि याचिका में आरोप लगाया गया था कि ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट के लिए गद्दार, चोर, 50 खोके एकदम ओके जैसे बयान दिए गए। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीनों को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने हालांकि ठाकरे और राऊत को कोई भी बयान देने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादियों को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है।
 

Created On :   28 March 2023 4:03 PM GMT

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