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ट्रेन में हुई प्रसव पीड़ा, नागपुर में दी मेडिकल सहायता

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने की कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही महिला को नागपुर स्टेशन पर उतारा गया और उसे अस्पताल मंे भर्ती कराया गया। शुक्रवार को महिला ट्रेन संख्या 12590 सिकंदराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-6 में सीट नंबर-9 पर यात्रा कर रही थी। उसके साथ रिश्तेदार भी थे। शाम को अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रिश्तेदारों ने यह जानकारी ट्रेन मंे मौजूद रेलवे स्टॉफ को दी। स्टॉफ ने तुरंत यह जानकारी नागपुर कंट्रोल रूम तक पहुंचाई। नागपुर रेलवे स्टेशन के उप-अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव को सूचना मिलते ही उन्होंने यह जानकारी रेलवे अस्पताल को दी। पश्चात ट्रेन नागपुर पहुंचने के पूर्व ही रेलवे अस्पताल से एम्बुलेंस, महिला डॉक्टर और अन्य सहायता स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन शाम 5 बजकर 11 मिनट पर नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। महिला को ट्रेन से उतारा गया और उसे तुरंत इलाज के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया।
खापरी-अजनी क्राॅसिंग गेट बंद
उधर मध्य रेल नागपुर मंडल के खापरी-अजनी के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 120/स्पेशल 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 22.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक अस्थायी तौर पर ट्रैक मैंटेनेंस कार्य के कारण यातायात के लिए बंद रहेगा।
देवलापार में गैस सिलेंडर की किल्लत
वहीं प्रदूषण से मुक्ति और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाओं के तहत अनेक परिवार को गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। इस योजना का अनेक परिवार ने लाभ लिया लेकिन, इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को करीब 15 से 20 दिनों से सिलेंडर न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, पिछले एक साल से देवलापार में भारत गैस कंपनी का कार्यालय है। करीब तीन हजार उपभोक्ताओं ने गैस कनेक्शन ले रखे हैं। यानी इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत परिवार ने कनेक्शन लिया है लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से इन्हें इस कार्यालय के चक्कर काटना पड़ रहा है। फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कार्यालय के संचालक का कहना है कि, हमें नागपुर बूटीबोरी गैस कंपनी से भारत गैस के भरे सिलेंडर उपलब्ध होते हैं। पिछले कुछ दिनों से किसी कारण के चलते हमें भरे सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जल्द ही भरे सिलेंडर मिलने की जानकारी है। जैसे ही मिलेंगे हम सुचारु रूप से सेवा देंगे। वर्तमान में इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में केरोसिन भी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति के चलते एक ही उपाय सदियों से चला आ रहा है। वह उपाय है लकड़ियों को ईंधन के रूप मे इस्तेमाल करना। वर्तमान स्थिति की मजबूरी देखते हुए यही एक विकल्प आम नागरिकों के पास रह गया है। अब देखना यह है कि, यह मजबूरी कब तक चलती है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।