नहीं रुकेंगे विकास कार्य, कोर्ट की हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे सावनेर के विधायक सुनील केदार, ब्रह्मपुरी के विधायक विजय वडेट्टीवार और राजुरा के विधायक सुभाष ढोले द्वारा शिंदे सरकार के खिलाफ दायर तीन स्वतंत्र याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में संयुक्त सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में उनके मतदाता क्षेत्र में कई विकास कार्य मंजूर हुए थे, जिसे नई शिंदे सरकार ने रोक दिया। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश जारी किया। हाईकोर्ट का आदेश है कि जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके थे, उन पर -"जैसे थे ' के तहत कार्य शुरू रहेगा। साथ ही जिन विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिनमें ठेकेदारों से टेंडर मंगाए गए हैं, ऐसे कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पर भी राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकेगी। मामले में केदार और धोटे की ओर से एड.राहुल धांदे और वडेट्टीवार की ओर से एड.निखिल कीर्तने और एड.सुमित बोडलकर कामकाज देख रहे हैं
यह है मामला
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, महाविकास आघाड़ी सरकार में साल 2021-22 के बजट में राज्य भर में विविध विकास कार्य मंजूर हुए थे। इसके लिए निधि भी निर्धारित कर दी गई थी। उसके बाद संबंधित सरकारी विभागों ने विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू की और निधि भी जारी की, लेकिन राज्य में वर्ष 2022 में सत्ता परिवर्तन हुआ और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद नई सरकार ने विविध क्षेत्रों में विकास कार्यों पर रोक लगा दी। जिन विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी नहीं हुए, ऐसे कार्यों पर रोक लगाई गई। ऐसे में विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
Created On :   24 Feb 2023 5:01 PM IST